सक्ती : कलेक्टर ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्य विभाजन में किया आंशिक संशोधन

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संवाददाता पवन बघेल तिल्दा नेवरा

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सक्ती : कलेक्टर ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्य विभाजन में किया आंशिक संशोधन

तत्काल प्रभाव से आदेश किया गया जारी

          सक्ती, 16 अप्रैल 2025 // कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्व में सौंपे गए कार्य के साथ-साथ नीचे दर्शित शाखाओं का दायित्व भी आगामी आदेश पर्यंत अपर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया है l
        कलेक्टर श्री तोपनो द्वारा जारी आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर श्री बीरेन्द्र लकड़ा प्रभारी अधिकारी भू-बंटन शाखा के साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौपें गये अन्य प्रशासनिक कार्य का संपादन करेंगे। अपर कलेक्टर श्री के एस पैकरा उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य निर्वाचन एवं स्थानीय निर्वाचन शाखा) के साथ ही प्रभारी अधिकारी व्यपवर्तन शाखा, अल्प बचत शाखा, छ०ग० निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम- 2005, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री, ब्रिस्क शाखा/बैंक वसूली, जिला अभिलेख कोष्ठ, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, जिला वक्फ बोर्ड कमेटी, देव स्थान एवं पुनर्वास शाखा, जनगणना शाखा सहित कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्वों को निर्वहन करने की जिम्मेदारी दी गई है।
      डिप्टी कलेक्टर सुश्री कावेरी मरकाम प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख शाखा (आहरण एवं संवितरण अधिकारी सहित), भू-अभिलेख शाखा के अधीक्षक भू-अभिलेख / सहा. अधीक्षक भू-अभिलेख स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि/ यात्रा भत्ता / चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों के स्वीकृति / निराकरण, भू-अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भविष्य निधि आंशिक अंतिम विकर्षण एवं अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति एवं समूह बीमा का अंतिम निराकरण, भू-अभिलेख शाखा के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृति की नस्ती कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत करने के साथ ही परिवर्तित भूमि के विरूद्ध वार्षिक भू-भाटक की वसूली, रेड क्रास सहित कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्वों को निर्वहन करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।

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