संवाददाता पवन बघेल तिल्दा नेवरा
थाना तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)
अपराध क्रमांक – 257/2025
धारा – 296, 115(2), 351(3), 64 भारतीय न्याय संहिता (BNS)
दिनांक: 17.06.2025
अनाचार का आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता को धमकाकर किया था दुष्कर्म
थाना तिल्दा नेवरा क्षेत्र अंतर्गत एक महिला द्वारा दिनांक 16.06.2025 को थाना आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें उसने बताया कि गांव चंगोरी निवासी अजय बंजारे पिता स्व. हरीराम बंजारे उम्र 31 वर्ष, वार्ड क्रमांक 07, थाना तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर (छ.ग.) से उसका लगभग दो वर्षों से निजी परिचय था, किन्तु पिछले 6 माह से उसने उससे किसी भी प्रकार का संपर्क रखना बंद कर दिया था।
इससे नाराज होकर आरोपी लगातार पीड़िता पर चरित्र संबंधित आरोप लगाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। दिनांक 16.06.2025 को प्रातः लगभग 06:00 बजे जब पीड़िता शौच के लिए गांव के भाठा मैदान की ओर गई थी, उसी दौरान आरोपी अजय बंजारे वहां पहुंचा और उसे दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध रखने का आरोप लगाकर अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी तथा जबरन अनाचार (दुष्कर्म) किया।
पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 296, 115(2), 351(3), 64 बी.एन.एस. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर उसे तत्काल हिरासत में लिया गया। पूछताछ उपरांत आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
यह कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र सिंह श्याम के मार्गदर्शन में की गई।
नोट: पीड़िता की पहचान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी गोपनीय रखी गई है, ताकि उसकी गरिमा एवं निजता सुरक्षित रह स

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