भाटापारा ग्रामीण Signs की त्वरित कार्रवाई, पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज
बलौदाबाजार-भाटापारा, 31 अगस्त 2026। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में 9 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बालिका को चिप्स खिलाने का लालच देकर बहला-फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक घटना 28 अगस्त 2026 की शाम की है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर थाना भाटापारा ग्रामीण में अपराध क्रमांक 500/2026 दर्ज किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 65(2), 115(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई।
शिकायत मिलते ही पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश
मामले की गंभीरता को देखते हुए भाटापारा ग्रामीण पुलिस ने तत्काल आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने संभावित स्थानों पर पतासाजी करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया।
पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया। इसके बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
बिलासपुर जिले का निवासी है आरोपी
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान बबलू देवार, पिता शंकर देवार, निवासी चकरभाठा, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। मामले में पुलिस की आगे की विवेचना जारी है।
पुलिस ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में त्वरित कार्रवाई, आरोपियों की गिरफ्तारी और कानून के तहत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।
नाबालिग की पहचान उजागर न करने की अपील
पुलिस ने मीडिया और आमजन से अपील की है कि पीड़ित नाबालिग बालिका की पहचान उजागर करने वाली फोटो, वीडियो, नाम, पता या अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी सार्वजनिक न की जाए।
नोट: नाबालिग पीड़िता की पहचान और निजता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खबर में उसकी पहचान से संबंधित कोई विवरण प्रकाशित नहीं किया गया है।
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Editor in Chief
PNBCGNews.in
